सदस्यता प्राप्ति के नियम
1. कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी के कार्यक्षेत्र (दिल्ली / नई दिल्ली) में रहता अथवा व्यवसाय करता है और उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। सदस्य बन सकता है।
2. सदस्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म (कार्यालय में उपलब्ध है) पर निम्नलिखित कागजातों सहित आवेदन करना पड़ता है।
- पूरी तरह सफाई से भरा एवं हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र ।
- 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र कि प्रार्थी किसी अन्य सोसायटी का सदस्य नहीं है तथा वह सोसायटी से मिलता जुलता कोई कार्य नहीं करता है । तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं एवं उसने इस संस्था के सभी नियमों एवं उपनियमों तथा कर्तव्यों एवं दायित्वों को समझ लिया है एवं उनके पूर्णतयः पालन करने का वचन देता है तथा किसी हालात में वह अपनी सदस्यता समाप्त करने के लिए एक वर्ष से पहले आवेदन नही देगा ।
संलग्न
- आधार कार्ड या पहचान पत्र की स्वयं सत्यापित फोटो कापी ।
- आय एवं व्यवसाय का प्रमाण-पत्र
- निकटम माह के बिजली अथवा पानी के बिल की स्वयं सत्यापित फोटो कापी ।
- चार पासपोर्ट साईज के नवीनतम फोटो ।
- बैंक पास बुक/स्टेटमेंट |
शेयर मनी + अनिवार्य जमा + बचत जमा + बिल्डिंग फण्ड + वेलफेयर फण्ड + प्रवेश शुल्क(1000 + 600 + 100 + 200 + 300 + 100 = 2300)
3. बिल्डिंग फण्ड, वेलफेयर फण्ड और प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जाता ।
4. आवेदन पत्र स्वीकार करना अथवा न करना सोसायटी का विशेषाधिकार है ।
5. आवेदन करने की तिथि को ही सदस्यता प्राप्ति की तिथि न समझें बल्कि यह वह तिथि होगी जब सोसायटी की कार्यकारिणी आपकी सदस्यता स्वीकृत करती है ।
सदस्यता समाप्ति के नियम
1. कोई भी सदस्य सदस्यता निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने पर ही समाप्त कर सकता है :-
- उस पर समिति का कुछ बकाया न हो ।
- वह किसी बकाये ऋण का जमानती न हो ।
- उसकी सदस्यता कम से कम एक वर्ष पुरानी हो ।
2. सदस्यता समाप्त करने के इच्छुक सदस्य को उपरोक्त दशायें पूरी करके एक प्रार्थना पत्र एवं अपनी पास बुक, शेयर प्रमाण-पत्र तथा पहचान पत्र कार्यालय में जमा कराना होगा ।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से छः माह के अन्दर उसका प्रार्थना पत्र स्वीकृत करके उसके शेयरों की रकम एवं अनिवार्य जमा तथा अन्य समस्त जमायें चैक द्वारा सदस्य को वापस कर दी जायेगी ।
4. यदि सदस्यता तीन वर्ष से पहले समाप्त की जा रही है तो पच्चीस रूपये एवं तीन वर्ष बाद समाप्त करने पर दस रूपये विविध खर्च में काटे जाते हैं ।
5. शेयर की रकम पर कोई ब्याज नही दिया जाता लाभांश केवल उसी दशा में देय है जब आम सभा में इसकी घोषणा की जा चुकी हो। इस सम्बन्ध में संस्था कोई गारन्टी नहीं देती । अतः शेयर लेने से पहले इस विषय पर पूर्ण विचार करने के बाद ही शेयर लें ।