Awadh Sahu Co-Operative Thrift & Credit Society Ltd.

ऋण प्राप्त करने के नियम

 1. कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता प्राप्ति की तिथि से 90 दिन पश्चात् ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है ।

 2. ऋण का आवेदन निर्धारित फार्म में देना होता है जो कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

3. ऋण आवेदन पत्र कम से कम 15 दिन एवं अधिकतम 3 माह में सोसायटी द्वारा स्वीकृत एवं निरस्त कर दिये जाते हैं।

4. ऋण के लिए निम्न प्रकार से जमानतियों की व्यवस्था करना सदस्य की जिम्मेदारी है ।

1000 से 20,000 तक  एक जमानती ।

20,001 से 50,000 तक दो जमानती ।

50,001 से 2,00,000 तक तीन जमानती।

सभी जमानतियों को सोसायटी का सदस्य होना अनिवार्य है एवं सभी जमानतियों एवम् आवेदक के पास कम से कम आवेदित रकम के 10% के बराबर के मूल्य के सोसायटी के शेयर होने अनिवार्य है।

 5. 30,000 से अधिक ऋण के लिए सदस्य का बीमा होना आवश्यक है तथा बीमा बोण्ड को सोसायटी के नाम जमा करना होगा ।

 6. प्रत्येक स्वीकृत रकम पर 1% बिल्डिंग फण्ड (L.P.F.) तथा 1% (L.D.F) लिया जाएगा ।)

7. यदि ऋण लेने वाला सदस्य सरकारी कर्मचारी नही है तो 30,000 रूपये से अधिक के ऋण के लिए कम से कम 1 जमानती का सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है।

8. ऋण की अधिकतम सीमा सदस्य द्वारा लिए गए शेयरों की रकम की 10 गुणा किन्तु अधिकतम 20,000 रूपये है प्रथम बार किसी सदस्य को अधिकतम ऋण सीमा का 50% ऋण ही दिया जाएगा |

9. ऋण अदायगी की किस्तों के सभी चैक (Post Dated Cheques ) अग्रिम में ऋण लेते समय देना होगा |

10. एक बार लिया गया ऋण पूरी तरह जमा करने के पश्चात् दोबारा ऋण का प्रार्थना पत्र कम से कम 3 माह पश्चात् दे।

11. ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 5 दिन के अन्दर अपना चैक प्राप्त कर ले अन्यथा प्रार्थना-पत्र निरस्त समझा जाएगा एव पुनः उस पर विचार तीन माह पश्चात किया जाएगा ऋण के सभी चैक (Payee’s A/c only) दिये जाते हैं ।

12. किसी सदस्य को ऋण तभी दिया जाएगा जब सोसायटी प्रार्थी एवं जमानतियों से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी ।

13. कोई भी सदस्य दो से अधिक सदस्यों की जमानत नही ले सकता । 

14. ऋण जिस कार्य के लिए ले उसी में एक माह के अन्दर प्रयोग करें । 

15. सोसायटी सदस्य के किसी आचरण से क्षुब्ध होकर सम्पूर्ण ऋण की राशि ब्याज सहित किसी भी समय वापस ले सकती है।

16. ऋण का फार्म सावधानी पूर्वक साफ-साफ भरें । हस्ताक्षरों पर पूर्ण सावधानी बरतें । अपूर्ण एवं ऋटियों वाले फार्म पर  कोई विचार नही किया जाएगा।

17.  ऋण की किस्त का ब्याज सहित भुगतान प्रत्येक माह की दस तारीख तक अवश्य दें अन्यथा विलम्ब होने पर 3% की दर से दण्ड ब्याज भी देना पड़ेगा । 

18. उपरोक्त नियमो में ढील देना या न देना समिति का विशेषाधिकार है।

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